देहरादून: देहरादून डीएम आर राजेश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने उत्तराखंड सेवा के अधिकार अधिनियम के तहम सम्पत्ति हस्तान्तरण में देर करने के लिए जिम्मेदार 25 अधिकारी/कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने अन अधिकारी और कर्मचारियों पर 500-500 रुपये का जुमार्ना ठोका है।
जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग कार्यालय में शिकायत 9 मई 2022 में पदाभिहित अधिकारी/नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के कार्यालय के स्तर से 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक सम्पत्ति हस्तान्तरण के लम्बित कुल 1017 मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध धारा-9 (3) के अर्न्तगत कृत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की ओर से सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को विलम्ब से प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों/अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के आदेश के अनुपालन में कार्यालय नगर निगम, देहरादून में सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इन कर्मचारियों को जुर्माने की राशि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक संख्या-0070601190201 में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सेवा का अधिकार आयोग की ओर से इस तरह की कार्रवाई के निर्देश कम ही देखने को मिले हैं। इस तरह से एक्शन लिए जाने से कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार होगा और भविष्य के लिए अन्य कर्मचारियों को भी सबक मिलेगा।