उत्तराखंड। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गयी। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। पीठ ने विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।
बता दें कि विधानसभा और सचिवालय में भर्ती प्रक्रिया पर खासा हंगामा हुआ था। जिसके चलते रोनीति में हलचल मच गयी थी। भर्ती प्रकरण में दोनों प्रमुख दलों के नेताओं के साथ कुछ संगठनों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। मामले में छिछालेदारी होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद लोग हाईकोर्ट चले गए थे। आज हाईकोंर्ट की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सही माना है। जिस कारण से विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को कोई राहत मिलने की उम्मीद अब समाप्त हो चुकी है।