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वन पंचायत के गठन के अभिलेख आॅन लाइन करने के संबंध में डीएम ने ली बैठक

बैठक में तहसीलदार गैरसैण के मौजूद न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

गोपेश्वर (चमोली)। उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में पारित आदेशों के क्रम में वन पंचायतों के गठन संबधी अभिलेख ऑनलाइन करने और जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यो को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में संबधित विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार गैरसैण के मौजूद न होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशत किया कि तहसीलों में वन पंचायतों के गठन संबंधी रिकॉर्ड की जांच कर जनपद में गठित वन पंचायतों के अभिलेख, सीके-53 वन विभाग को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करें। ऐसी गठित वन पंचायतें जिनके नाम खतौनी में दर्ज है, लेकिन उनके अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो उन वन पंचायतों का समिति के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाए। बैठक में गैरसैंण तहसीलदार के उपस्थित न रहने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कूडा संग्रह एवं उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोर्स सेग्रिगेशन एवं डोर-टू-डोर कूडा संग्रह करते हुए प्रत्येक नगर कस्बे को डस्टबीन फ्री करें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए। सभी एसडीएम क्षेत्र भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों पर कूडा फेंकने, थूकने एवं पॉलीथीन उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें। बैठक में डीएफओ इन्द्र सिंह नेगी, डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, डीएफओ नन्दा बल्लभ शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी डा.ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम कुमकुम जोशी आदि मौजूद थे।

 

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