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पति को पत्नी से बलात्कार के आरोप में दो साल की सजा

बागेश्वर। अपनी ही पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाना एक पति को भारी पड़ गया। कोर्ट ने आरोपी पति को शारीरिक संबंध बनाकर मारपीट करने का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई, साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला उत्तराखण्ड के बागेश्वर का है।

जानकारी के मुताबिक कांडा थाने में पीड़िता ने 13 अगस्त 2019 को अपने पति के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया कि थाना बेड़ीनाग जिला पिथौरागढ़ के खनात क्षेत्र निवासी उसका पति आईटीबीपी का जवान है। वह लेह में तैनात है। तहरीर मंे पीड़िता ने बताया कि उसका पति 12 अगस्त को उसके मायके कांडा में आया था और किसी बहाने से उसे साथ ले गया। आरोप है कि वह उसे चौकोड़ी के पर्यटक आवास गृह में ले गया, जहां इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के बाद तलाक देने की बात करने लगा। आरोपी ने महिला से पिथौरागढ़ जाकर उसे तलाक देने के लिए कहा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह बचकर पीड़िता वापस मायके आई और पति के खिलाफ कांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले की विवेचना कर प्रह्लाद सिंह ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने मामले की पैरवी कर आठ गवाह पेश कराए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को धारा 504 और 506 से दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया जबकि धारा 498 ए में आरोपी को दो साल के साधारण कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 323 के तहत छह महीने का साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। पीड़ित महिला का पति आईटीबीपी का जवान है।

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