सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ममता पंत ने दी जानकारी
टिहरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद में 12 नवम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें पूर्व मुकदमेबाजी मामलों एवं न्यायालयों में लंबित मामलों आदि का निस्तारण किया जायेगा। इस आशय की जानकारी देते हुए सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल ममता पंत ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशानुपालन में दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुलह-समझौते एवं स्वीकृति के आधार पर पूर्व मुकदमेबाजी मामलों एवं न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व मुकदमेबाजी मामलों में यथा यथा धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल मामले (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), रखरखाव के मामले एवं अन्य मामले (आपराधिक कंपाउंडेबल और अन्य दीवानी विवाद) मामले शामिल हैं, जिनका निस्तारण किया जायेगा। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामले यथा आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली के मामले, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल मामले (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित), अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोगी अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) आदि मामले शामिल है, जिनका निस्तारण किया जायेगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल ममता पंत ने सर्वसाधारण से आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं वह दिनांक 12 नवम्बर 2022 तक, किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।