नैनीताल। दस साल की नाबालिक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की जेल व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला नैनीताल जिले के रामनगर का है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि नैनीताल जिले के रामनगर में मालधन चौड़ निवासी शिक्षक विक्रम कुमार उर्फ विक्की घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। बताया कि उसके पास कक्षा पांच की एक 10 वर्षीय छात्रा भी पढ़ने के लिए आती थी। आरोप है कि अक्तूबर 2018 को शिक्षक ने इस नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की। अधिवक्ता जोशी ने बताया कि अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने दोषी पाये गए शिक्षक को पांच साल कारावास की सजा सुनाई।