चमोली। फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुसंगत नियमों में परिवर्तन, संशोधन करते हुए अब विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित किए जाने के लिए वर्ष में 04 अर्हता तिथियां यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित किए गए नए प्रारूप 01 अगस्त 2022 से लागू होंगे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है। 04 अगस्त से 24 अक्टूबर तक मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम व डुप्लीकेट फोटो हटाने के साथ ही वोटर कार्ड में संशोधन किए जाएंगे। इस दौरान नए मतदेय स्थलों के संशोधित प्रस्ताव को भी लिया जाएगा। 25 अक्टूबर से 07 नवंबर तक प्रारूप 1 से 8 तैयार किए जाएंगे। सभी मतदान केन्द्रों, निर्वाचक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालयों में 09 नवंबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। 08 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। जबकि 12 एवं 13 नवबंर, 19 व 20 नवंबर, 26 व 27 नवबंर और 02 व 03 दिसंबर को विशेष अभियान चलाकर दावे, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 26 दिसंबर तक दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। 05 जनवरी को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने, किसी नाम को हटाए जाने या नामावली में किसी प्रकार के संशोधन या निर्वाचन नामावली में आधार प्रमाणीकरण आदि के लिए विभागीय वैबसाईट www.nvsp.in, www.voterportal.eci.gov.in or voter helpline app में ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है।
उन्होंने समस्त निर्वाचक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी 574 मतदेय स्थलों पर बीएलए (मतदेय स्तरीय अभिकर्ता) की नियुक्ति कराते हुए उनका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए आगामी 01 अगस्त को अपराह्न 12 बजे क्लेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जाएगा।