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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 नवंबर को किया जाएगा जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन

चमोली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज (सी.डि.)/सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 नवंबर,2022 को जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर सहित बाहय स्थित न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, पोखरी, थराली तथा गैरसैंण में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/कुंटम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम, भूमि अर्जन के मामले, सिविल अपील व राजस्व के मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर के बिलों, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर, वेतन भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर, क्षतिपूर्ति, विविध अपील, आपराधिक अपील, मूल वाद, याचिकाएं, नगरपालिका एवं नगर पंचायत, दुकान, पुलिस अधिनियम इत्यादि सहित अन्य ऐसे प्रकृति के मामलों का निस्तारण जो सुलह-समझौते के आधार पर हो सके का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सर्वसाधारण से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

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